फॉर्म 15G या 15H स्व-घोषणा फॉर्म हैं जो बताते हैं कि किसी की आय कर योग्य सीमा से कम है और इसलिए कर से मुक्त है

अपनी फॉर्म 15G और 15H फॉर्म की योग्यता जांचने के लिए पोस्ट को ध्यान से पढे।

फार्म 15G एक स्व- घोषणा फॉर्म हैं जो 60 साल से कम उम्र के लोग अपना टीडीएस बचाने के लिए बैंक में जमा करते हैं।

यदि कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में कोई आमदनी कमाता हैं फिर चाहे वो सैलरी,व्यापार और किराया से आमदनी हो बो आयकर अधिनियम, 1961 के तहत आती हैं।

टीडीएस (Tax Deducted at Source) आपकी बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट की आमदनी पर लगता हैं अगर आपकी एक साल में व्याज आमदनी 40,000 से अधिक हैं। और आप 60 साल से कम उमड़े हैं।

– कोई भी निवासी भारतीय व्यक्ति या एक हिंदू अविभाजित परिवार हैं। – जिसकी उम्र 60 साल से कम है – जिसकी कर देयता शून्य है

फार्म 15H बिलकुल फॉर्म 15G की तरह ही होता हैं और काम भी करता हैं बस यह 60 साल से ज्यादा के उम्र के लोगो के लिए होता हैं

जिनकी व्याज आमदनी सालाना 50,000 से ज्यादा की होती हैं। और संपूर्ण आय कर आमदनी जीरो होती हैं। ऐसे वरिष्ठ नागरिक बैंक में फॉर्म 15H जमा कर सकते हैं

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